रायला लकी शर्मा
रायला का धर्म तालाब लगातार काफी समय से सुर्खियों में आ रहा है। धर्म तालाब में हो रहे अतिक्रमण को मुक्त करने के लिए गांव के कुछ लोगो ने एनजीटी कोर्ट भोपाल में भी मामला दर्ज करवाया था। इस मामले पर सुनवाई भी हो चुकी है। कोर्ट ने तालाब में हो रहे अतिक्रमण को ध्वस्त करने के लिए जिला कलेक्टर उपखंड अधिकारी तहसीलदार को भी नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने 24 जुलाई 2023.को आदेश पारित करते हुए कहा कि 3 महीने के भीतर 23 अक्टूबर 2023 तक सम्पूर्ण अतिक्रमण को ध्वस्त किया जाना बताया था पर इसके बावजूद भी प्रशासन ने लास्ट समय पर श्री गणेशाय नमः करते हुए 1 जेसीबी से कार्य को शुरू कर दिया। गाँव के सामाजिक कार्यकर्ता ओम प्रकाश सोमानी ने कहां की पंचायत की मिली भगत के साथ प्रशासनिक अधिकारियों ने भी इस अतिक्रमण के काम को ठंढे बस्ती में डाल दिया। इतना ही नहीं कोर्ट के आदेशानुसार 23 अक्टूबर को दोपहर 2:00 बजे तहसीलदार जीनगर के साथ पंचायत समिति PO, ग्रामविकास अधिकारी रायला बलराम गगड़ के सात रायला .पुलिस जाब्ते के सहयोग से 1 जेसीबी को लाकर फॉर्मेलिटी का काम शुरू कर दिया गया। जिसको लेकर गांव के लोगों में काफी रोष देखने को मिल रहा है। आपको बता दे की सरपंच पति जगदीश जाट व सरपंच गीता देवी ने गांव के मुख्य तालाब में अतिक्रमण होने के कारण पानी की आवक पूरी तरह रुक गई अगर अतिक्रमण मुक्त होता है तो पानी की समस्याओं से गाँव वासियों को काफी निजात मिलेगी। वही NGT कोर्ट ने 2 करोड रुपए का जुर्माना भी लगाया है जिस पैसों को धर्म तालाब के सौंदर्यकरण पर खर्च किया जाएगा। वही कोट के आदेश की अवेलना भी की जा रही है जहां कोट ने 2 महीने के भीतर सरपंच पति व सरपंच से 2 करोड़ रु का जुर्माना वसूल करना था पर इसके बावजूद भी कोई नोटिस जारी नही हुआ ओर जुर्माना नही वसूला गया है संवाददाता ने जब तहसीलदार गोपाल जीनगर से जानकारी जुटानी चाही तो। जीनगर ने बाईट देने से भी मना कर दिया।
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